हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये

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Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई   है।  मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना इनमें से एक है। इस योजना में  विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें थोड़ा सहयोग  मिल सके।

अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगो  को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह  विवाह के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना पड़ता है ।

अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के गरीब  परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है ।

विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का  मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ  मिलेगा।

अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।